Sonam Wangchuk की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके पति को हिरासत के आधार नहीं दिए गए हैं. गीतांजलि ने कहा कि उन्हें अपने पति से मिलने की भी अनुमति नहीं दी गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि उनकी पत्नी को आधार क्यों नहीं दिए गए.
diwali makeup ideas for traditional wear-दिवाली पर आजमाइए ये मेकअप खूबसूरती में लग जाएंगे 16 चाँद
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई के लिए आदेश दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि हिरासत के आधार न दिए जाने से उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देना संभव नहीं हो पा रहा है.
Hairstyles for Karwa Chauth 2025- करवा चौथ पर अपनाएं ये खास 3 हेयरस्टाइल, पाएं गजब का लुक
हिरासत के आधार न देने पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि वांगचुक की पत्नी को हिरासत के आधार क्यों नहीं दिए गए, जबकि उनके वकील ने तर्क दिया कि परिवार के सदस्यों को भी आधार देना चाहिए. अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आधार वांगचुक को दे दिए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पत्नी को भी आधार उपलब्ध कराए जाएं. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वांगचुक को आवश्यक दवाइयां, कपड़े और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि वह हिरासत में अपने सामान के बिना हैं और पहले से उपवास पर थे.
 
 
 







