Dog registration and ownership regulations in Chandigarh- चंडीगढ़ नगर निगम ने कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अगर किसी मकान से कुत्तों के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है, तो निगम की विशेष टीम मौके पर जाकर जांच करेगी, साक्ष्य जुटाएगी और जरूरत पड़ने पर कुत्तों को जब्त कर लेगी। इससे संबंधित मकान के मालिक का कुत्ता पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पशु अधिकारों के संरक्षण और मानवता की भावना को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
गुणवत्ता एवं प्रभावी शिकायत प्रक्रिया
किसी भी व्यक्ति को कुत्तों के प्रति दुर्व्यवहार देखकर या इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल नगर निगम या पुलिस को शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत दर्ज होते ही निगम की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेती है और वीडियो, फोटो सहित अन्य साक्ष्यों को इकट्ठा करती है। शिकायतकर्ता की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे वह बिना किसी डर के शिकायत कर सके। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी अप्रमाणिक या गलत सूचना का फायदा न उठा सके और पशुओं के प्रति हो रहे किसी भी अन्याय पर नकेल कसी जा सके।
नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना
चंडीगढ़ नगर निगम ने कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर वित्तीय जुर्माने का प्रावधान भी किया है। पब्लिक पार्क, गार्डेन जैसे स्थानों में कुत्तों का अनुचित व्यवहार करने या सार्वजनिक सफाई नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दुर्व्यवहार की स्थिति में वाहन मालिक के खिलाफ पंजीकरण निरस्त करने के साथ उसके खिलाफ कोई और कार्रवाई भी मुकदमें के तहत शुरू हो सकती है। यह जुर्माना निगम के टैक्स बिल में भी जोड़ा जाता है, जिससे इसका पालन करना अनिवार्य और प्रभावी हो जाता है।







