MP News: मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी न्यायालयीन कार्यवाही ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को मंजूरी देकर लागू कर दिया है।
अंतर यह है कि बयान, सुनवाई, बहस और जांच से संबंधित सभी न्यायालयीन कार्यवाही वीसी के माध्यम से संचालित की जा सकेगी। पहली बार हाईकोर्ट ने तय किया है कि वीसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिकृत है। डाटा सुरक्षा और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। अनधिकृत व्यक्तियों को सुनवाई में भाग लेने या रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं होगी।
अतः सूचित किया जाता है कि हाईकोर्ट ने “इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो-वीडियो संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपयोग नियम – 2025” का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेजा है। अब सरकार ने इसे राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और गवाहों या जांचकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण निर्णयों में होने वाली देरी खत्म हो जाएगी।