Australian PM banned social media for children- ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। नए प्रस्तावित कानून के तहत अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावक की अनुमति लेनी होगी। इस नियम का उद्देश्य है, बच्चों को साइबर बुलिंग, गोपनीयता के उल्लंघन और ऑनलाइन शोषण जैसी गंभीर समस्याओं से बचाना। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की कैबिनेट ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
बच्चों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता
हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग तेजी से बढ़ा है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 13 से 16 वर्ष की उम्र के लगभग 80 प्रतिशत बच्चे रोजाना सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में बच्चे मानसिक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं, और ऑनलाइन उत्पीड़न का गंभीर असर उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। सरकार का यह कदम उसी चिंता के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
टेक कंपनियों की जवाबदेही
ऑस्ट्रेलिया की ई-सुरक्षा आयुक्त (eSafety Commissioner) जुलाई 2025 से एक सख्त निगरानी नीति लागू करेंगी जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय मौजूद हैं। इस नीति के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून बनने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचेट जैसी कंपनियों को भी उपयोगकर्ता की आयु सत्यापित करने की तकनीकी व्यवस्था लागू करनी होगी।






