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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सख्त निर्देश गंभीर धाराएं जुड़ने पर अग्रिम जमानत का प्रभाव खत्म

By: डिजिटल डेस्क

On: Tuesday, April 28, 2026 1:55 PM

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जबलपुर/ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के दुरुपयोग को रोकने और जांच प्रक्रिया की गंभीरता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी आरोपी को कम गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत मिली है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस उसके खिलाफ जालसाजी (467, 468) या दस्तावेजों की कूटरचना (471) जैसी गंभीर धाराएं जोड़ देती है, तो पुरानी जमानत का कवच स्वतः समाप्त माना जाएगा।

मामला: जब सुरक्षा बन जाए ‘अस्थायी’

अदालत के समक्ष ऐसे कई मामले सामने आए जहां आरोपियों ने हल्की धाराओं (जैसे मारपीट या सामान्य धोखाधड़ी) में अग्रिम जमानत ले ली थी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने पुख्ता सबूतों के आधार पर धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का असली के रूप में प्रयोग) जोड़ी, तो आरोपियों ने पुरानी जमानत के आधार पर ही गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया।

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हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय (Sessions Court) को जमानत अर्जी पर विचार करते समय इस बात का विशेष संज्ञान लेना चाहिए कि क्या जांच में नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कोर्ट ने रेखांकित किया कि:

  • धाराओं का संज्ञान: अग्रिम जमानत देते समय हर धारा की गंभीरता और उसमें निर्धारित सजा का आकलन करना अनिवार्य है।
  • 7 साल से अधिक की सजा: यदि जोड़ी गई नई धाराओं में सजा 7 साल से अधिक है, तो आरोपी को सामान्य प्रक्रिया के तहत जमानत नहीं दी जा सकती।

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‘अर्नेश कुमार’ दिशा-निर्देशों का हवाला

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध ‘अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य’ मामले के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस को 7 साल से कम सजा वाले मामलों में सीधे गिरफ्तारी न करने की छूट है। लेकिन जहां धाराएं गंभीर हों और सजा 7 साल से ऊपर की हो, वहां गिरफ्तारी अनिवार्य हो सकती है और ऐसी स्थिति में आरोपी को नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करना होगा या ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर नियमित जमानत मांगनी होगी।

सिंगरौली और सीधी के न्यायिक संदर्भ में महत्व

विंध्य क्षेत्र, विशेषकर सिंगरौली और सीधी में प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला अत्यंत प्रभावी होगा। अक्सर ग्राम पंचायतों या सरकारी कार्यालयों में वित्तीय गड़बड़ी के मामलों में शुरूआती जांच के बाद गंभीर धाराएं जोड़ी जाती हैं। अब इस फैसले के बाद, आरोपियों के लिए कानूनी बारीकियों का फायदा उठाकर लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचना मुश्किल होगा।

प्रमुख डेटा और तथ्य

  • प्रभावित धाराएं: IPC/BNSS की धारा 467, 468, 471 और 409।
  • सजा का प्रावधान: धारा 467 के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है।
  • अनिवार्यता: नई धारा जुड़ने पर आरोपी को संबंधित न्यायालय में नवीन आवेदन (Fresh Application) प्रस्तुत करना होगा।

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