Delhi News: रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह नीति 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगले नौ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
Delhi News: रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह नीति 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगले नौ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
Delhi News: रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह नीति 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगले नौ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नए आदेश के अनुसार, मौजूदा नीति 1 जुलाई से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और शहर में केवल सरकारी शराब की दुकानें ही चलती रहेंगी।
भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के लिए नए नियमों पर विचार कर रही थी, लेकिन अब इसे अगले नौ महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
थोक लाइसेंस मौजूदा नीति की शर्तों के तहत और आनुपातिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाएंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी वार्षिक नवीकरणीय लाइसेंस की शर्तें 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को 30 जून तक नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में ट्रेडमार्क का लाइसेंस 2024-25 वित्तीय वर्ष के समान ही नियमों और शर्तों के तहत होगा, जिसमें लागू शुल्क का भुगतान और अंडरटेकिंग जमा करना शामिल है। यह विस्तारित नीति, जिसे पुरानी आबकारी नीति के रूप में भी जाना जाता है, सितंबर 2022 में लागू हुई, जब तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कथित घोटालों और अनियमितताओं के कारण 2021-22 की शराब नीति को निरस्त कर दिया था। दिल्ली सरकार ने अभी तक नई नीति लागू नहीं की है, इसलिए पिछली नीति को अलग-अलग अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार एक नई नीति विकसित करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शराब की पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करना और राजस्व उत्पन्न करना है। इस संबंध में मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नई नीति विकसित करने के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर रही है। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2025-26 लाइसेंस वर्ष के लिए नियम और शर्तें 2022-23 लाइसेंस वर्ष से अपरिवर्तित रहेंगी।
नोटिस में कहा गया है कि 30 जून तक वैध लाइसेंस या पंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए मूल्य निर्धारण संरचना, लेबल, स्रोत, गोदाम आदि में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि पंजीकृत ट्रेडमार्क 2025-26 लाइसेंस वर्ष के लिए 2024-25 लाइसेंस वर्ष के समान नियमों और शर्तों के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं।
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