56वीं GST परिषद की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें जीएसटी प्रणाली में कई अहम बदलावों की घोषणा हुई। इस बैठक का प्रमुख फोकस जीएसटी के दरों का सरलीकरण और उनको दो मुख्य स्लैब में सीमित करना था।
परिषद ने वर्तमान के चार GST स्लैब्स (5%, 12%, 18%, और 28%) को घटाकर दो मुख्य दरों 5% और 18% पर लाने का निर्णय लिया। बैठक की चर्चा लगभग 10.5 घंटे तक चली, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पक्षों ने इस सुधार को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। यह नयी दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी.
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जीएसटी दरों में कटौती से आम जनता को होगा लाभ
निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बदलाव के तहत आम उपभोक्ता के दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बालों का तेल, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर और किचनवेयर जैसे घरेलू सामानों पर GST दर को 18% या 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। इसके अलावा, दूध, पनीर, और भारतीय रोटियों जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दर शून्य कर दी गई है। इस कदम से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी क्योंकि अधिकतर उनकी जरूरत की वस्तुएं अब कम टैक्स स्लैब में आएंगी। इस कटौती से उपभोग में बढ़ोतरी की उम्मीद है और अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा.
 
 
 







