कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से 14.2 किलोग्राम सोना लेकर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ने उनके खिलाफ 102.55 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उस सोने के मूल्य के बराबर है जो उन्होंने देश में तस्करी करने की कोशिश की थी।
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सजग जांच से उजागर हुआ सोने का नेटवर्क
जाँच में पता चला कि रान्या राव ने 2024-25 के दौरान दुबई की लगभग 31 यात्राएं कीं और इन यात्राओं के ज़रिए करीब 127 किलोग्राम सोना भारत में तस्करी करने की कोशिश की गई। इस मामले में उनके साथ तीन अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें व्यवसायी तरुण कोंडरु रजु और दोनों आभूषण व्यापारी सहिल साखरिया जैन एवं भरत कुमार जैन शामिल हैं।
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COFEPOSA कानून के तहत जारी हुआ आदेश
इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act) के तहत रान्या राव और अन्य आरोपियों को एक वर्ष की जेल की सजा मिली है। COFEPOSA कानून के तहत दोषी आरोपियों को एक वर्ष तक जमानत नहीं मिलती, जिससे इनके खिलाफ तस्करी की गतिविधियां रोकने का प्रयास किया गया है।
 
 
 







