होम Best Offer लाइफस्टाइल नेशनल न्यूज मध्य प्रदेश लोकल न्यूज टेक्नोलॉजी बिजनेस अन्य

 पूर्व CM अजीत जोगी के बेटे अमित को HC ने हत्या का दोषी ठहराया, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

By: डिजिटल डेस्क

On: Friday, April 3, 2026 10:20 AM

Chhattisgarh HC verdict
Google News
Follow Us
---Advertisement---

बिलासपुर की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या कांड में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी को दोषी करार दे दिया। गुरुवार को आए इस फैसले में अदालत ने अमित को तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का सख्त निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दोबारा सुनवाई के बाद यह निर्णय आया, जो राज्य की राजनीति में भूचाल ला सकता है।

एनसीपी नेता की बेरहम हत्या

मामला 2003 का है जब एनसीपी के स्थानीय नेता रामावतार जग्गी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के मुताबिक अमित जोगी इस साजिश में मुख्य सूत्रधार थे। सालों लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि सुनाई। मृतक के बेटे ने इसे सत्य की जीत बताया, जबकि जोगी परिवार पर अब न्याय का पहला करारा प्रहार हुआ।

सिंगरौली 9 साल पुराने पड़ोसी विवाद में मां-बेटियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी, लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इस केस को हाईकोर्ट को भेजा था, जिसके बाद बिलासपुर कोर्ट ने तेजी से सुनवाई पूरी की। जोगी पक्ष की सारी दलीलें खारिज हो गईं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों की मजबूती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीन हफ्ते का समय सरेंडर के लिए दिया, लेकिन सजा पर फैसला बाद में होगा।

सिंगरौली दहेज हत्याकांड जेठानी-सास की जमानत याचिका ठुकराई, फरार पति पर पुलिस का शिकंजा कसने की चुनौती

राजनीतिक भूकंप की आहट

पूर्व सीएम अजीत जोगी के इस फैसले पर चुप्पी साधे रहने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अमित जोगी की राजनीतिक यात्रा पर यह करारा झटका है। विपक्ष इसे न्यायिक जीत बता रहा, जबकि समर्थक अपील की तैयारी में जुटे। छत्तीसगढ़ में पुराने घाव फिर हरे हो गए हैं।

For Feedback - Feedback@shopingwoping.com.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now
Slide Up
x