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पैन कार्ड पर सरकार की सख्ती अब सिर्फ आधार से नहीं बनेगा PAN,

By: डिजिटल डेस्क

On: Tuesday, April 7, 2026 4:12 PM

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नई दिल्ली-यदि आप नया स्थायी खाता संख्या यानी पैन (PAN) कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग ने पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव कर दिए हैं। अब तक केवल ‘आधार कार्ड’ के आधार पर मिनटों में पैन कार्ड बनवाने की सुविधा (Instant e-PAN) को सीमित कर दिया गया है। नई सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, अब पहचान और पते के साथ-साथ जन्मतिथि (Date of Birth) के सत्यापन के लिए अलग से दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।

क्यों खत्म हुई ‘सिंगल डॉक्यूमेंट’ व्यवस्था?

पिछले कुछ वर्षों में आधार और पैन के डेटा में विसंगतियों (Discrepancies) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

  • डेटा की शुद्धता: अक्सर आधार में केवल जन्म का वर्ष होता है या जानकारी अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाती। इससे वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है।
  • सत्यापन प्रक्रिया: आयकर नियम, 2026 के नियम 158 के तहत अब तीन अलग-अलग प्रमाण पहचान, पता और जन्मतिथि देना जरूरी होगा ताकि ‘डुप्लीकेट पैन’ या गलत जानकारी वाले कार्डों पर लगाम लगाई जा सके।

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अनिवार्य दस्तावेजों की नई सूची

अब नए आवेदन के समय आपको आधार कार्ड के साथ निम्नलिखित में से कम से कम एक दस्तावेज जन्मतिथि के प्रमाण (DoB Proof) के रूप में देना होगा:

  1. 10वीं कक्षा की मार्कशीट या सर्टिफिकेट (मान्यता प्राप्त बोर्ड से)।
  2. नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)।
  3. भारतीय पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
  4. वोटर आईडी कार्ड (EPIC) या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथ पत्र।

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बदल गए फॉर्म अब ‘फॉर्म 49A’ की जगह ‘फॉर्म 93’

दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए अब तक उपयोग होने वाले ‘फॉर्म 49A’ को रिटायर कर दिया गया है। उसकी जगह अब ‘फॉर्म 93’ (Form No. 93) ने ले ली है। इस नए फॉर्म में जानकारी भरने का तरीका अधिक विस्तृत है और इसमें आधार के साथ-साथ अन्य सहायक दस्तावेजों का विवरण देना अनिवार्य है।

आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी

यदि आप इस समय आवेदन कर रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

  • नाम का मिलान: आपके आधार कार्ड पर दर्ज नाम की स्पेलिंग और आपके द्वारा दिए जा रहे जन्मतिथि प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट) पर नाम बिल्कुल एक समान होना चाहिए। एक अक्षर की भी गलती होने पर आवेदन रिजेक्ट (Reject) कर दिया जाएगा।
  • अपडेशन जरूरी: यदि आपके आधार और अन्य दस्तावेजों में जानकारी अलग-अलग है, तो पैन आवेदन से पहले आधार को अपडेट करवा लें।

विशेषज्ञ की राय: वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्ती से भविष्य में बैंक खाता खोलने, केवाईसी (KYC) और संपत्ति के लेनदेन (Property Transactions) में होने वाली कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। हालांकि, इससे आवेदन प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यह लंबे समय में करदाताओं की सुरक्षा के लिए फायदेमंद है।

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