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इनकम टैक्स रिफंड का इंतज़ार खत्म! खाते में आने लगे पैसे, जानें देरी होने पर क्या करें

By: डिजिटल डेस्क

On: Thursday, April 23, 2026 12:32 PM

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नई दिल्ली | विशेष संवाददाता आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जिन करदाताओं ने अप्रैल या मई की शुरुआत में ही अपना रिटर्न फाइल कर दिया था, उनके बैंक खातों में रिफंड की राशि क्रेडिट होनी शुरू हो गई है। यदि आपने भी समय रहते अपना ITR दाखिल किया था और आपका टैक्स अधिक कटा था, तो अगले कुछ दिनों में आपके खाते में पैसे आ सकते हैं।

रिफंड प्रक्रिया में तेजी: क्या कहते हैं आंकड़े?

इस साल आयकर विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) ने रिफंड जारी करने की तकनीक में बड़े बदलाव किए हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करोड़ों करदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि ‘क्लीन’ और ‘त्रुटिहीन’ रिटर्न (Error-free ITR) को दाखिल करने के 15 से 30 दिनों के भीतर प्रोसेस कर दिया जाए। हालांकि, कुछ मामलों में डेटा मिलान की वजह से इसमें 4 से 8 हफ्ते का समय भी लग सकता है।

इन 3 वजहों से अटक सकता है आपका रिफंड

अगर आपके साथी का रिफंड आ गया है और आपका अभी तक लंबित है, तो इसके पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

  1. बैंक खाता प्री-वैलिडेट न होना: रिफंड केवल उसी खाते में आता है जो इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री-वैलिडेट (Pre-validated) हो और जिसमें आपका पैन (PAN) लिंक हो।
  2. डेटा मिसमैच (AIS/Form 26AS): यदि आपके द्वारा घोषित आय और विभाग के पास उपलब्ध AIS या फॉर्म 26AS के आंकड़ों में अंतर है, तो रिफंड रोक दिया जाता है।
  3. ई-वेरिफिकेशन न करना: ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर उसे ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है। बिना वेरिफिकेशन के रिफंड की प्रक्रिया शुरू नहीं होती।

ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस

अपना रिफंड स्टेटस चेक करना अब बहुत आसान है। इन स्टेप्स का पालन करें:

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • अपने यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करें।
  • ‘e-File’ टैब पर जाएं और ‘Income Tax Returns’ के अंदर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
  • यहाँ आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 के सामने रिफंड का स्टेटस (जैसे: Processed, Refund Issued, या Under Processing) दिखाई देगा।

सावधान रहें: फर्जी मैसेज से बचें

आयकर विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे रिफंड के नाम पर आने वाले फर्जी SMS या ईमेल से सावधान रहें। विभाग कभी भी रिफंड के लिए व्हाट्सएप पर कोई लिंक नहीं भेजता और न ही आपसे बैंक पिन या ओटीपी मांगता है। हमेशा आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।

विशेष टिप: यदि आपका रिफंड ‘On Hold’ दिखा रहा है, तो तुरंत अपने पोर्टल पर ‘Pending Actions’ चेक करें। संभव है कि विभाग ने किसी पुराने टैक्स बकाया के कारण आपसे स्पष्टीकरण मांगा हो।

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