सिंगरौली, मध्य प्रदेश: जिले की पंचम अपर सत्र अदालत ने ग्राम बुधैला में हुए चर्चित आलोक शर्मा हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने आरोपी बसंत शर्मा को अपने ही रिश्तेदार की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है 。
क्या था पूरा मामला?
घटना 8 और 9 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि की है। ग्राम बुधैला में रहने वाले आलोक शर्मा (उर्फ सोनू) की संदिग्ध परिस्थितियों में मारपीट कर हत्या कर दी गई थी 。 अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की रात करीब 11:30 बजे परिजनों को सूचना मिली कि बसंत शर्मा ने आलोक को बुरी तरह पीटकर खेत में फेंक दिया है 。 जब परिजन मौके पर पहुँचे, तो आलोक घायल अवस्था में मिला। उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें थीं 。 अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने परिजनों को बताया था कि उस पर बसंत शर्मा ने हमला किया है 。
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पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बसंत शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया था 。 विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से खून से सने कपड़े, मृतक का मोबाइल फोन और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए थे 。
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डॉक्टरों की टीम द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में यह साफ हुआ कि आलोक की मृत्यु सिर में आई गंभीर चोट (इंट्राक्रैनियल हैमरेज) और शॉक के कारण हुई थी 。 कोर्ट में कुल 12 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने घटनाक्रम की पुष्टि की 。
कोर्ट का सख्त फैसला
न्यायाधीश अरूण कुमार खरादी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में पूरी तरह सफल रहा है 。
सजा का विवरण:
- आरोपी: बसंत शर्मा (उम्र 55 वर्ष)
- सजा: आजीवन कारावास (उम्रकैद)
- जुर्माना: 10,000 रुपये (जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास)
अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि आरोपी ने साशय मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से आलोक पर हमला किया था 。 पुलिस द्वारा पेश की गई एफएसएल (FSL) रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों ने बसंत शर्मा को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया 。 इस फैसले के बाद मृतक के परिवार ने न्याय मिलने पर राहत व्यक्त की है।







